सिलीगुड़ी: NHIDCL ने NH-10 के सेवोक कोरोनेशन ब्रिज से रंगपो तक करीब 52.1 किलोमीटर हिस्से में रात के समय सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार, प्रतिबंध का पहला चरण 7 से 15 अक्टूबर 2026 तक और दूसरा चरण 26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
NHIDCL के मुताबिक, सेवोक-रंगपो मार्ग के पहाड़ी हिस्से में स्लोप प्रोटेक्शन और भूस्खलन शमन संबंधी कार्यों के लिए प्रस्तावित खुदाई को देखते हुए सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रबंधन, डायवर्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकेंगे। स्थिति की समीक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाने की सूचना भी अलग से जारी की जा सकती है।

























