31 दिसंबर तक साप्ताहिक बंदी से दुकानों को छूट
सिलीगुड़ी: त्योहारों के मौसम को देखते हुए सिक्किम सरकार ने राज्यभर की दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य साप्ताहिक बंदी से अस्थायी छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
श्रम विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सिक्किम दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 तथा संबंधित नियमों के नियम 3 के तहत यह छूट प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अधिक समय तक संचालित करने की सुविधा देना है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि साप्ताहिक बंदी से प्रतिष्ठानों को मिली छूट का मतलब कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश को समाप्त करना नहीं है। प्रतिष्ठान संचालकों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से साप्ताहिक अवकाश उपलब्ध कराना होगा।
सरकार के इस फैसले से त्योहारों के दौरान राज्य के बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलने और कारोबारियों को अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है।

























